🔰 अनुच्छेद 19: 6 तरह की स्वतंत्रताएँ
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को महत्वपूर्ण मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। इसे UPSC, SSC, और सरकारी परीक्षा के छात्रों के लिए आसान ट्रिक के साथ समझना बेहद उपयोगी है।
ट्रिक: “बोस संग आया गया और बस व्यापार किया”
🔹 अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएँ
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19(A) – बोलने की आजादी (Freedom of Speech)
ट्रिक: बो ➖ बोलने की आजादी
नागरिकों को स्वतंत्र रूप से बोलने और विचार व्यक्त करने का अधिकार। -
19(B) – सभा की आजादी (Freedom of Assembly)
ट्रिक: स ➖ सभा की आजादी
किसी शांतिपूर्ण सभा या विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का अधिकार। -
19(C) – संघ बनाने की आजादी (Freedom of Association)
ट्रिक: संग ➖ संघ बनाने की आजादी
नागरिक संगठनों, यूनियनों या समूहों में शामिल हो सकते हैं। -
19(D) – पूरे देश में आने-जाने की आजादी (Freedom of Movement)
ट्रिक: आया गया ➖ आने-जाने की आजादी
किसी भी राज्य या स्थान पर यात्रा करने का अधिकार। -
19(E) – पूरे देश में बसने/रहने की आजादी (Freedom to Reside)
ट्रिक: बस ➖ रहने और बसने की आजादी
किसी भी राज्य या क्षेत्र में स्थायी या अस्थायी रूप से बसने का अधिकार। -
19(G) – व्यापार एवं जीविका की आजादी (Freedom of Occupation)
ट्रिक: व्यापार ➖ कोई भी व्यापार एवं जीविका
नागरिक को स्वतंत्र रूप से पेशा, व्यवसाय या व्यवसायिक गतिविधि करने का अधिकार।
🔹 निष्कर्ष
अनुच्छेद 19 की ये 6 स्वतंत्रताएँ भारत के नागरिकों को मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रता का संरक्षण देती हैं।
ट्रिक याद रखें: “बोस संग आया गया और बस व्यापार किया”
यह तरीका GK परीक्षा और UPSC/SSC तैयारी में तेजी से याद रखने में मदद करता है।
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