भुगतान नियामक बोर्ड (Payments Regulatory Board – PRB)
हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने छह सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) का गठन किया है। यह बोर्ड भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और पूर्ववर्ती BPSS (भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन व पर्यवेक्षण बोर्ड) का स्थान लेगा।
बोर्ड का संगठन
- अध्यक्ष: RBI के गवर्नर
- सदस्य: RBI के उप-गवर्नर और भुगतान एवं निपटान प्रणाली के प्रभारी कार्यकारी निदेशक
- सरकार द्वारा नामित सदस्य: केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्य
- स्थायी आमंत्रित सदस्य: RBI के मुख्य कानूनी सलाहकार
Bord को RBI के भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) से प्रशासनिक सहायता मिलेगी और यह बोर्ड वर्ष में कम-से-कम दो बार बैठक करेगा।
निर्णय प्रक्रिया
- निर्णय लेने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत आवश्यक है।
- मत बराबर होने पर अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उप-गवर्नर निर्णायक मत देंगे।
प्रमुख कार्य
PRB का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार की भुगतान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण करना है, जिसमें:
- इलेक्ट्रॉनिक और गैर-इलेक्ट्रॉनिक भुगतान
- घरेलू और सीमा-पार भुगतान प्रणालियाँ
इस बोर्ड के गठन से RBI का भुगतान क्षेत्र में नियामक ढांचा और अधिक मजबूत होगा और डिजिटल भुगतान के तेजी से बढ़ते परिदृश्य में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
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